हिमाचल: दुकानों को खोलने और बंद करने का समय बदला, नए दिशा-निर्देश जारी
नए आदेशों के अनुसार शिमला व धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद की परिधि में दुकानों को खोलने का समय सुबह 9:00 बजे रहेगा और दुकानों को बंद करने का समय रात 9:30 बजे निर्धारित किया गया है।

पहाड़ प्राइम डेस्क: प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर लगाई गई बंदिशों के हटते ही अब दुकानों को खोलने और बंद करने के समय में बदलाव कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा 9 के प्रावधान के तहत यह बदलाव किया है।
बंदिशों के हटने के बाद प्रदेश सरकार ने सभी पुराने आदेशों को समाप्त कर दिया है और नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए आदेशों के अनुसार शिमला व धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद की परिधि में दुकानों को खोलने का समय सुबह 9:00 बजे रहेगा और दुकानों को बंद करने का समय रात 9:30 बजे निर्धारित किया गया है।
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इसके अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में दुकानों को खोलने का समय सुबह 9:00 बजे ही रहेगा। जबकि बंद करने का समय रात 8:00 बजे निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय से पहले या समय के बाद दुकान को खोले रखना नियमों की अवहेलना मानी जाएगी।